किराएदार की वेरिफिकेशन जरूर करवाएं मकान मालिक- जिलाधीश

-जिलाधीश अभिषेक मीणा ने जिला में लागू की धारा 163 चैन सिंह राष्ट्रीयप्रसार रेवाड़ी

जून 4, 2025 - 12:08
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किराएदार की वेरिफिकेशन जरूर करवाएं मकान मालिक- जिलाधीश
रेवाड़ी जिला में कोई भी मकान मालिक किसी व्यक्ति को किराए पर अपना मकान किराए पर देता है तो किराएदार की सही पहचान के लिए उसका सत्यापन अवश्य करवा लें। जिलाधीश एवं डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से रेवाड़ी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित करते हुए आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
 
जिलाधीश अभिषेक मीणा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इन दिनों रेवाड़ी जिला में प्रवासी नागरिकों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिनमें से कुछ लोग आपराधिक किस्म के हो सकते हैं। ऐसे मामले देखने में आए हैं कि ये अपराधी जुर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और वेरिफिकेशन न होने की वजह से उनका पता नहीं लगता। पुलिस को प्रवासी अपराधियों की तलाश करने में काफी दिक्कतें आती हैं। आमतौर पर किराया लेने के चक्कर में मकान मालिक किराएदार की सही पहचान को लेकर किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं करवाते, जो कि उचित नहीं है। किसी प्रकार की आपराधिक घटना होती है तो उसमें मकान मालिक को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी मकान मालिक किसी अनजान व बाहर से आए आदमी को कमरा, मकान या दुकान किराए पर देता है तो पहले अपने नजदीक के थाने में जाकर उसकी पहचान का सत्यापन अवश्य करवा लें। जिससे कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। 
जिलाधीश ने कहा कि आदेश की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागीदार बनेगा। 

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